Income Tax Saving Tips: टैक्स पर छूट हर कोई पाना चाहता है अगर कोई शख्स किराएं पर रहता है। तो किसी का काम चल रहा है। कोई अपने पैरेंट्स के घर में रहता है। 31 मार्च से पहले हर कोई इस बात को लेकर टेंशन में हैं कि टैक्स को कैसे बचाया जाए तो आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं कि इनकम टैक्स कानून में HRA को लेकर क्या नियम है और इसका लोग पूरा लाभ कैसे मिल पाएगा।
सभी प्राइवेट औऱ सरकारी कर्मचारी को HRA मिलता है। यह आपकी CTC का भाग होता है। लेकिन यह HRA टैक्स पर छूट मिलती है, जिसका कर्मचारियों को लाभ मिलता है। इसमें इनकम टैक्स की धारा 10A ते तहत मिल सकती है। अगर HRA क्लेम करना चाहते हैं तो सैलरी में केवल मूल वेतन औऱ महंगाई भत्ता जोड़ा जाता है।
1 लाख रुपये से अधिक का किराया
अगर आप किराए पर रहते हैं तो हर साल 1 लाख रुपये का किराया देते हैं। ऐसे में किराए की रसीद जमा कराकर 1 लाख रुपये तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको इनकम टैक्स वालों को रेंट एग्रीमेंट भी सब्मिट करना होगा। अगर मकान मालिक का भी पैन कार्डा देंगे तो किराए की राशि मकान मालिक की इनकम में जुड़ जाएगी। फिर उस पर भी टैक्स लगेगा।
होम लोन लिया है तो क्या होगा
सपनो का घर लेने के लिए लोग होम लोन लेते हैं होम लोन होने पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का मूल भुगतान के लिए छूट का दावा किया जा सकता है इसके साथ ही होम लोन पर जो आप ब्याज चुका रहे हैं उसके सेक्शन 24B के तहत 2 लाख रुपये तक का एक्सट्रा टैक्स की छूट भी मिलती है। यानि कि आप 3.5 लाख रुपये तक टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं। ज्वांइट होम लोन के मामले में अलग-अलग टैक्स छूट मिलेगी। इसके लिए आपको सभी संबंधित दस्तावेज जमा कराने होंगे।
मातापिता के घर में रहने पर कैसे मिलेगी टेक्स छूट
पैरेंट्स के घर में भी रहते हुए आप प्रत्येक माह किराया देकर टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन शर्त इतनी है कि किराया आपको असल में देना है औऱ उसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टेमेंट को अगर किराया हर साल 1 लाख रुपये से अधिक है। तो इनकम टैक्स में छूट का लाभ देने के लिए पैरेंटस का पैन नंबर भी फॉर्म में भरना होगा। इसके अलावा रेंट अग्रीमेंट की कॉपी भी लगानी होगी। इसके बाद किराएं की राशि मातापिता की इनकम में जुड़ जाएगी। अगर उनका किराएं के अलावा आय का कोई दूसरा स्त्रोत नहीं है तो उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस प्रकार के मातापिता के साथ रहते हुए भी आप छूट का लाभ ले सकते हैं।
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