Aadhaar Verification: UIDAI ने यूजर्स के डाटा और आधार के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए काफी सख्त कदम उठाए हैं UIDAI ने ऑफलाइन सत्यापन करने वाली संस्था के लिए नई गाइडलाइन को जारी किया है, जिसमें स्वच्छ संस्थाओं से स्वच्छ इस्तेमाल के मुद्दों, सही सिक्योरिटी और स्वेच्छा से आधार का कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग करते समय नागरिकों के विश्वास को और बढ़ाने को कहा है और क्यूआर कोड के द्वारा आधार का वेरिफिकशन करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

इसके साथ ही लोगो की संख्या के आधार पर पूरी जानकारी, इस्तेमाल या फिर न रखने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं।जबकि, आधार के गलत इस्तेमाल की जानकारी 72 घंटे में प्राधिकरण और संबंधित आधार होल्डर को देनी होगी।

UIDAI ने गाइडलाइन में आधार की संख्या की स्पष्ट सहमिति के बाद संस्थाओं को आधार का सत्यापन करने के लिए सूचित किया गया है इन संस्थाओं को नागरिकों के प्रति विनम्र होना चाहिए और उनके ऑफलाइन सत्यापन करते समय अपने आधार की सुरक्षा एवं गोपनीयता के बारे में आश्वास्त करना चाहिए। संस्थाओं को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण या किसी दूसरे कानून एंजेसी के द्वारा भविष्य में किसी भी ऑडिट के लिए नागरिकों से प्राप्त स्पष्ट सहमति का लॉग रिकॉर्ड बनाए रखना जरुरी है।

क्य़ूआर कोड से किया जाए आधार संत्यापन

UIDAI ने ऑफलाइन सत्यापन करने वाली संस्थाओं को पहचान के प्रमाण के रुप में आधार को भौतिक या इलेत्ट्रिक रुप में स्वीकार करने के बजाय आधार के सभी 4 स्वरुपों पर क्यूआर कोड के द्वारा आधार को सत्यापित करने के लिए कहा है, जिससे आधार का गलत रुप से इस्तेमाल न किया जा सके।

किसी भी नागरिकों को आधार के ऑफलाइन सत्यापन से इनकार करने या फिर असमर्थ होने पर कोई भी सेवा देने से मना नहीं किया जाता है। अगर संस्थाओं को किसी भी दुरउपयोग की सूचना मिलती है, तो वह UIDAI और संबंधित नागरिक को इस बारे में 72 धंटों के भीतर सूचित करना होगा, जिससे उनकी समस्याओं का समय पर समाधान किया जा सके।

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