Income Tax Slab: देश में सरकार अपने वॉलंटरी इनकम टैक्स फ्रेमवर्क के तहत को कम करने का विचार कर रही है। 1 फरवरी को अगामी Budget 2023 में रिवाइज्ड टैक्स स्लैब (Revised Tax Slab) पेश हो सकता है। मीडिया की जानकारी के मुताबिक इस मंगलवार को यह जानकारी दी गई है कि फाइनल डिसीजन PMO की तरफ से लिया जाएगा वहीें दूसरी तरफ फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी अभी इस मामले में कई ऑफिशियल बयान को सामने नहीं आया है।

इस कारण से पसंद नहीं आ रहा नया टैक्स सिस्टम

असल में नए विकल्प इनकम टैक्स स्कीम, जिसमें टैक्स के नियमों को सरल बनाया गया था औऱ टैक्सेशन में भी राहत दी गई थी, अधिकतर लोगों को आकर्षित नहीं कर सकी थी। इसकाबताते हुए जानकार कहते हैं कि यह टैक्सेशन सिस्टम दूसरी चीजों के अलावा होम और इंश्योरेंस पर टैक्स छूट नहीं देती है। सरकारी सूत्रों में एक ने कहा नया इनकम टैक्स सिस्टम में छूट और कर कटौती की अनुमति देना इसे जटिल बना देगा और इस स्कीम को शुरु करने का इरादा नहीं था।

कैसा है यह टैक्स स्लैब

इस समय में टैक्स पेयर्स को पुराने और नए टैक्स सिस्टम में से किसी एक को चुनने का मौका है। सरकार ने नए टैक्स सिस्टम का लाभ लेने वाले लोगो की संख्या के आंकडे पब्लिक नहीं किए हैं। देश में इनकम टैक्स हर साल 5 लाख रुपये सालाना कमाई पर लगाया जाता है। हर साल 5 साल रुपये से 7.5 लाख रुपये के बीच में कमाई करने वालों को नई स्कीम के तहत पुराने नियमों के तहत लागू 20 प्रतिशत दर के मुकाबले 10 प्रतिशत टैक्स का पेमेंट करना होता है। जबकि 15 लाख रुपये से ऊपर की एनुएल इनकम पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है।

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