EPS Pension: कर्मचारी पेंशन स्कीम में कई प्रकार से लाभ उठा सकते हैं। बता दें कि 10 साल तक की नौकरी करने के बाद कोई भी व्यक्ति EPS 95 स्कीम का हकदार माना जा रहा है। लेकिन अगर इस कर्मचारी की आकस्मिक मौत होती है तो ईपीएस का लाभ परिवार को मिलना शुरु हो जाता है। इस स्थिति में विधवा पेंशन, बाल पेंशन और अनाथ पेंशन का लाभ दिया जाता है। पेंशन पाने के लिए कुछ दस्तावेजों की जरुरत होती है।
कर्मचारी पेंशन स्कीम की बात करें तो मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की कॉपी, अकाउंट डटेल, कैंसिल चेक या फिर बैंक पासबुक की सेल्फएटेस्टेड कॉपी की जरुरत उनकों होती है जिनको EPS लाभ मिलने जा रहा है।
कितनी मिल रहा लाभ
इस कर्मचारी पेंशन स्कीम की बात करें तो विधवा पेंशन, बाल पेंशन और अनाथ पेंशन शामिल हो चुकी है। विधवा पेंशन के तहत कम से कम 1000 रुपये और अधिकतम 6,200 रुपये तक का लाभ मिल सकता है। बाल पेंशन स्कीम उन लोगों को मिलती है जिनकी उम्र 25 साल से कम की होती है। इस EPS योजना स्थिति में विधवा पेंशन की बात करें भुगतान थोड़ा बहुत करना होता है।
यह सहुलियत को एक बार देखा जाए तो दो लोगों को मिलना शुरु हो जाती है। अगर बच्चे अनाथ हो चुके हैं तो उस स्थिति में बच्चों को 25 साल की आयु तक 75 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाता है। अगर बच्चा शारीरिक तौर पर विकलांग है तो उसको 75 फीसदी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।
इस राशि को लेकर भी हो सकता है क्लेम
सेवा के समय कर्मचारी की मौत की बात करें तो रजिस्टर शख्स या फिर कानूनी उत्तराधिकारी या फिर कर्मचारी भविष्य निधि सदस्य के परिवार के सदस्य भी बीमीत राशि का दावा कर लाभ उठा सकते हैं। इस स्थिति में कर्मचारी की बात करें जमा लिंक्ड बीमा योजना के तहत कर्मचारी के परिवार को 2.5 लाख रुपये से मैक्सिमम 7 लाख रुपये वाले बीमा का लाभ मिल जाता है।
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