RBI Tokenisation Rule: इस साल का सितंबर माह खत्म होने जा रहा है, और अक्टूबर माह में कई बदलाव होने वाले हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए करते हैं तो एक बार फिर से भुगतान करने का तरीका बदलने जा रहा है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का CoF ऑनलाइन टोकनाइजेशन (CoF Card Tokenisation) का नया नियम लागू होने जा रहा है। इससे कार्ड होल्डर के पेमेंट में सुधार आएगा, तो वहीं दूसरी ओर आपका ट्राजेक्शन सेफ हो जाएगा।
1 अक्टूबर से लागू होगा यह सिस्टम:RBI Tokenisation Rule
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो आरबीआई (RBI) 1 अक्टूबर 2022 से टोक्नाइजेशन सिस्टम लागू करने जा रही है। इस सिस्टम से यह होगा कि जब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूजर्स, प्वाइंट ऑफ सेल मशीनों, ऑनलाइन या फिर पेमेंट के माध्यम से ट्राजक्शन करते हैं तो उनको कार्ड के डिटेल्स टोक्न्स के रुप में स्टोर कर लिया जाता है। इसका अर्श यह है कि कोई भी की गई पेमेंट कंपनी अपने क्रेडिट और डेबिट कारड का डाटा स्टोर कर सकता है। लेकिन इसके बदले में पेमेंट कंपनियों को ऑप्शन के तौर पर कोड देना होगा। जिसको टोकन (Token) नाम दिया गया है
इस तरह से काम करेगा सिस्टम:RBI Tokenisation Rule
बैंक के इस सिस्टम के लागू होने के बाद पेमेंट कंपनियों को आपके कार्ड के बदले में ऑप्शन के तौर पर टोकन देना होगा जो कि यूनिक होगा और कई कार्ड के लिए एक ही टोकन का उपयोग हो सकेगा। इस प्रकार भुगतान करने का तरीका बदल जाएगा, इससे यह फायदा होगा कि आप अपने कार्ड के यूज करने के बजाय एक यूनुक कोड के जरिए पेमेंट कर पाएंगे।
RBI के द्वारा सभी ऑपरेंटिंग बैंकों को कार्ड के डेटा के लिए टोकन को तौयार कर लिया गया है। औऱ इसके बारे में बैंक ने कहा भी है बता दें कि RBI का इस पर मानना है कि अभी उपभोग्ताओं को क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जानकारी के फैलने से फ्रॉड होने का खतरा रहता है लेकिन कार्ड के बदले में टोकन से पेमेंट करना हो रहे फ्रॉड को रोकेगा। और इससे हो रहे फ्रॉड के मामलों को कम करेगा।
इस्तेमाल करना यूजर पर निर्भर:
आपको बता दें कि इस नई सहुलित से यूजर्स को किसी भी प्रकार का एक्सट्रा चार्ज नही देना होगा। इसके साथ इसका उपयोग भी पूरी तरह से उपभोग्ताओं पर निर्भर करेगा कि उस कार्ड का टोकन दिया जाए या फिर वह उसी तरह से पेमेंट को जारी रखना जारी रखेगा, जो भी उपभोग्ता टोकन नही बनाना चाहता है वह मैन्युअली कार्ड डिटेल दर्ज करके लेन-देन करते समय पहले की तरह लेन-देन कर सकते हैं। यहां बता दें कि नए Tokenisation सिस्टम के जरिए मास्टरकार्ड वीजा और Ru-pay जैसे कार्ड के द्वारा टोकन नंबर जारी किया जाएगा।
डेडलाइन बढ़ने की संभावना नहीं:
Tokenisation सिस्टम के लागू होने की चर्चा बीते साल से शुरु हो गई था। लेकिन इसकी लागू होने की डेडलाइन को दो बार बढ़ाया जा चुका है। इससे पहले
सेट्रल बैक के द्वारा 2022 जनवरी 1 से अमल में आने ही वाली थी। परंतु इसकी डेट को 31 दिसबंर 2021 से बढाकर 30 जून 2022 कर दिया गया था और इसके बाद इस डेट को एक बार फिर से 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया था। पिछले दिनों IPTCI की रिपोर्ट की मानें तो RBI के द्वारा इस डेडलाइन को और आगे बढाया जा सकता है। पेमेंट कंपनियों को 2022 सितंबर 30 के बाद से लोगों के क्रेडिट कार्ड (Credit Card) और डेबिट कार्ड (Debit Card) हुए लेन-देन के डाटा को मिटाना है।
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