Tenancy laws: भारत में कभी किराया न दे पाने से किसी भी किराएदार को बाहर निकालने, तो वहीं मकान मालिक के बार-बार कहने पर भी किरायेदार के द्वारा मकान खाली नहीं करने जैेस कई विवाद सामने आ चुके हैं। इन्हीं विवादों को निपटाने के लिए सरकार ने घर के मालिक और किरायेदार को लेकर कुछ कानून बनाएं हैं। जो इनके अधिकारों की रक्षा करता है।

इसके साथ ही यह कानून किरायेदार को अनुचित किराया चुकाने से भी बचाता है मकान मालिकों और किरायेदारों दोनों के हितों को संतुलित करने और उनकी रक्षा करने के लिए साल 1948 में एक किराया नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था। प्रत्येक राज्य का अपना किराया नियत्रण अधिनियम है जैसे दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958, महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम 1999 आदि, जबकि सभी राज्यों में कुछ नियम समान हैं।

किरायेदार के कमरा खाली न करने पर क्या होगा: Tenancy laws

नियम के मुताबिक, अगर कोई किरायेदार किसी मकान का किराया दे चुका है। लेकिन मकान मालिक के बार-बार कहने पर भी घर को खाली नहीं करता है। तो ऐसा किरायेदार घर के मालिक को बढ़ा हुआ किराया देगा। वहीं अगर किरायेदारी का समय खत्म हो चुका है तो उसको रिन्यू नहीं कराया जा सकता है। ऐसे में किरायेदार को बढ़ा हुआ किराया देना होगा।

कितना देना होगा किराया:

नियमानुसार, बढ़ा हुआ किराया, किरायेदार को पहले 2 माह तक किराये के दोगुना और इसके बाद 4 गुना तक देना होगा। लेकिन अगर इस बीच वह कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करा लेता है। तो उसको अतिरिक्त किराया जमा करने की जरुरत नही होगी।

ऐसी स्थिति में मिलती है छूट:

इसके साथ अगर किरायेदार के साथ या उसके परिवार में कोई आकस्मिक घटना हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में मकान मालिक किराएदार को घटना के खत्म होने की तारीख से एक माह के समय के लिए घर में रहने की परमीशन देगा। वहीं घर के मालिक पर यह निर्भर करता है कि वह चाहे तो किराया माफ भी कर सकता है।

किराएदार औऱ मकान मालिक के पास लिखित अनिवार्य:

किसी भी किराएदार को कमरा या घर देने पर लिखित दस्तावेज तैयार करना काफी जरुरी है। इसके नहीं रहने पर कोई भी घर का मालिक या किराएदार अपने अधिकारों के लिए क्लेम नहीं कर सकता है।

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