Income Tax Return: भारत में इनकम टैक्स आयकर डिपार्टमेंट की तरफ से वसूल किया जाता है। अगर किसी की इनकम टैक्सेबल है तो उस पर इनकम टैक्स देना होता है। यह हर वर्ग के लोगों के लिए इनकम टैक्स पे करने की दर अलग-अलग है। जबकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है। कि लोग इनकम टैक्स नही पे करते हैं ऐसे में आने वाले समय में वो लोग भारी परिशानियों का सामना कर सकते हैं, जो कि टैक्सेबल इनकम होने पर भी टैक्स नही भरते हैं।
न जमा करने पर लग सकता है जुर्माना: Income Tax Return
ऐसे लोग जो टैक्सेबल इनकम होने पर टैक्स नही भरते हैं उनके खिलाफ आयकर डिपार्टमेंट कार्रवाई कर सकते हैं और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके साथ आयकर डिपार्टमेंट के द्वारा आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ऐसे में आज हम आपको ऐसी खास बातें बताने जा रहे है जिनकी सहायता से आप आयकर डिपार्टमेंट के जुर्माने से बच सकते हैं।
देरी से रिटर्न पर माफी का आवेदन: Income Tax Return
इनकम टैक्स के कुछ मामलों में तारीख के खत्म होने के बाद भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की इजाजत देता है। जो लोग इनकम टैक्स की आखिरी तारीख के खत्म होने से पहले रिटर्न फाइल करने से चूक गए हैं, वे आयकर विभाग के पास एप्लीकेशन भेज सकते हैं।
देर से भरने पर ITR पर देना होगा जर्माना:
आपको बता दें कि बजट 2022 में समय़सीमा के बाद ITR फाइल करने पर जुर्माने का ऐलान किया गया था। जो कि इस साल लागू हो गया है। इस समय वित्त वर्ष 2021-2022 का ITR फाइल किया गया था। इससे पहले एक समयसीमा पार करने के बाद जुर्माने का पूरा राइट ऑफिसर के पास होता था। अब इनकम टैक्स में सेक्शन 234एफ जोड़ दिया गया है। इसके बाद देरी से ITR फाइल करने वालों पर जुर्माना लगाया गया है।
जानिए कब देना होगा जुर्माना:
अगर आप इस वित्त वर्ष के लिए बिलेचेड रिटरेन दाखिल करते हैं, लेकिन आपको 5 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर 1 जनवरी के बाद इसका दाखिला करते हैं। तो यह जुर्माना बढ़कर 10 हजार रुपये हो जाएगा। जबकि अगर करदाता की टोटल आय 5 लाख से कम है, तो जुर्माने की रकम 1 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होगा। आपको बता दें कि किसी भी इंडिविजुअल ग्रॉस इनकम की सीमा को पार नहीं करती है। तो आपको लेट फाइल नहीं देना होगा।
मौजूदा समय के कानून के जरिए टैक्स की सीमा में आने वाली सालाना आय इस प्रकार है रेजिडेंट की आयु 60 साल से कम है तो 2.5 लाख रुपये है। इस प्रकार 60 साल से 80 साल तक के लिए यह राशि 3 लाख रुपये तक की है। तो 80 साल के ऊपर के लिए यह रकम 5 लाख रुपये है।
देरी होने पर हो सकती है जेल:
आपको बता दें कि अगर इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल की देरी होने पर आयकर विभाग की तरफ से कई कदम उठाया जा सकता है। इसमें नोटिस, जुर्माना और 7 साल तक की जेल भी हो सकती है। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं मिला तो विभाग की ओर से नोटिस जारी किया जा सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नही करते हैं तो आपको 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और अगर आप ब्याज के साथ पूरा टैक्स चुका भी दिया है तो किसी कारण से इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो जुर्माने की संभावना नहीं है।
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