PPF Account Extension Rules: आज के समय हर कोई निवेश करने के बारे में सोचता है। लेकिन जब भी लंबे समय के निवेश की बात आती है तो पीपीएफ (Public Provident Fund) का नाम आता है। इस स्कीम को बैंक और नजदीक के पोस्ट ऑफिस में खुलवाया जा सकते हैं। ये स्कीम 15 साल के बाद मैच्योर हो जाती है। इस स्कीम में कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है। इसके साथ इस स्कीम में टैक्स का लाभ मिलता है। वहीं गारंटी के साथ रिटर्न के मामले में यह स्कीम निवेशकों के बीच काफी पॉपुलर है। अगर आपने भी Public Provident Fund स्कीम में निवेश किया है तो इसके खाते के एक्सटेंड होने के बारे में जरुर जान लें।
5-5 साल में खाता होता है एक्सटेंड (PPF Account Extension Rules)
PPF खाते के एक्सटेंशन 5-5 साल के ब्लॉक में कराया जाता है यानि कि यदि आप इसे 15 साल के बाद भी जारी रखना चाहते हैं तो इसके एक्सटेंशन के लिए 5 साल के लिए अपनी मर्जी से चाहे जितनी बार भी करा सकते हैं। खाते का एक्सटेंशन एक बार में 5 साल के लिए होता है। इसके लिए दो तरह के विकल्प दिए गए हैं। पहला कॉट्रीब्यूशन के साथ 5 साल के लिए एक्सटेंशन वहीं दूसरा बिना पैसे डाले खाते को एक्सटेंड करा सकते हैं।
कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ एक्सटेंशन
आपको बता दें कि 15 साल की मैच्योरिटी के बाद PPF खाते को कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ जारी रखना चाहते हैं तो आपका खाता बैंक या पोस्ट ऑफिस कहीं भी है वहां पर जाकर एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये एप्लीकेशन खाते के मैच्योरिटी के पहले ही देना होगा, और एक्सटेंशन के लिए फॉर्म को भरना होगा। फॉर्म उसी पोस्ट ऑफिस में जमा करना होगा जहां पर PPF खाता खोला गया है। अगर आप जमा नहीं करते हैं तो आपका खाता एक्सटेंड नहीं करा पाएगे।
बिना कॉन्ट्रीब्यूशन के खाते का एक्सटेंशन:
अगर आप 15 साल की मैच्योरिटी के बाद खाते से पैसा ड्रा नहीं करते हैं और न ही फॉर्म को भर कर जमा करते हैं। तो आपका खाता अपने आप एक्सटेंड हो जाएगा। इसका लाभ यह है कि PPF खाते में जितनी भी राशि है उस पर ब्याज मिलता रहेगा। और टैक्स में छूट भी मिलती है। इसके साथ ही कभी भी कितना भी पैसा निकाल सकते हैं। चांहे तो पूरी रकम निकाल सकते हैं।
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