Income Tax News: 2023 का बजट पेश होने जा रहा है इससे पहले सरकार के द्वारा बड़ा तोहफा दे दिया गया है। सरकार के द्वारा आईटीआर के नियमों (ITR Rules) में बड़ा बदलाव किया गया है। इस नियम के अनुसार, अब कुछ खास लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरुरत नहीं होगी। वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) के द्वारा इसकी घोषणा की।

वित्त मंत्रालय की औऱ किया गया ट्वीट

वित्त मंत्रालय ने जानकापी देते हुए कहा कि अब से 75 साल से ऊपर के ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा, जिनके पास आय का साधन केवल पेंशन या फिर बैंक से मिलने वाला ब्याज है। यानी ऐसे लोगों को आईटीआर (ITR) नहीं फाइल करना होगा। वित्त मंत्रालय ने खुद ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी।

जानें किस एक्ट के तहत दिया जा रहा लाभ

बता दें कि सरकार ने जानकारी दी है कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में एक नई धारा Section 194P को ऐड किया गया है, जिसके तहत बुजुर्ग लोगों को लाभ दिया जा रहा है। इसका अर्थ है कि बुजुर्ग लोग इस सेक्शन के तहत ITR फाइल नहीं कर सकते हैं।

CBDT की ओर से मिली जानकारी

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी सीबीडीटी (CBDT) की ओऱ से जानकारी दी गई है कि इसे लेकर अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। इसके अलावा Rule 31, Rule 31A, Form 16 और 24Q में भी संशोधन किए गए हैं और यह सेक्टर ऑपरेशनलाइज़्ड किया जा चुका है।

कई वादे किए पूरे

टैक्स के लाभ लेने के लिए मैन्यूफैक्चरिंग शुरु करने की आखिरी तारीख को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 कर दी गई है। ऐसा देखा जाए तो आयकर अधिनियम नगरिकों को कई प्रकार की छुट देता है, जिससे इनकम टैक्स का भुगतान करने वालों को काफी लाभ मिलता है। सरकार ने 2018 के बजट में कई जरुरी फैसले लिए थे, जिसके बाद लोगों को काफी लाभ हुआ था।

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