PRAN Card Download: PRAN Card के बारे में कहें तो यह कार्ड उन लोगों की पहचान कराता है जिन्होंने खुद को राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के लिए रजिस्टर्ड किया है। आपको बता दें कि इस कार्ड को केंद्र औऱ राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरुरी है। आप इसके लिए NSDL में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। PRAN में दो प्रकार की NPS खाते आते हैं। टियर 1 खाता तो non-withdrawable है औऱ रिटायमेंट सेविंग के लिए हैं। टियर 2 खाता जो एक सेविंग खाते के सामान है। ये आपको अपनी सेविंग को निकालने की परमीशन देता है। लेकिन इससे कोई टैक्स लाभ नहीं मिलता है।
PRAN कार्ड के मिलने के बाद NPS सब्सक्राइबर अपने PRAN कार्ड की फिजिकल कॉपी ले सकते है। PRAN कार्ड एक प्रकार से यूनिक ID की तरह काम आता है। इस कारण सब्सक्राइबर इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। आप अपने PRAN कार्ड के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं।
जानिए कैसे करे आवेदन: PRAN Card Download
ऑफलाइन एप्लीकेशन: PRAN कार्ड को पेंशन धारकों के लिए ग्राहकों के लिए जारी किया जाता है। इसलिए PRAN कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म वही है जो कि एनपीएस की मेम्बरशिप का इस्तेमाल किया जाता है। आवेदन करते समय सब्सक्राइबर की पर्सनल डिटेल, सब्सक्राइबर की एम्पलॅाएमेंट डिटेल, सब्सक्राइबर स्कीम डिटेल, पीएफआरडीए और नॅामिनेशन डिटेल डिक्लेरेशन शामिल होता है।
ऑनलाइन एप्लीकेशन: आप NSDL या फिर कार्वी साइट पर खाते को ओपन करने का प्रोसेस ऑनलाइन कर सकते हैं। देश में NPS खाते को मैन्टेन और ओपन करने का काम CRA को सौपा गया है। बता दें कि ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा आप आधार कार्ड और पैन कार्ड के द्वारा PRAN के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके एप्लकेशन में सारी डिटेल को ऑनलाइन भरना होता है।
कौन से कागजात है जरुरी:
PRAN Card के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड,पैन कार्ड या फिर स्थायी खाता नंबर होना चाहिए। इशके साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी, बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी, आपकी सिगनेचर, और पासपोर्ट फोटो आदि की कॉपी होनी चाहिए।
PRAN Card एक्टिवेट कैसे करें:
PRAN Card एक्टिवेट करने का सबसे आसान तरीका है कि डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिकली साइन करना है। अगर आपने अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल करके PRAN Card को एक्टीवेट किया है तो ई-साइन और कूरियर पेज का ऑप्शन चुनें। इसके बाद ऑथिटिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा। इसका इस्तेमाल करके फॉर्म को साइन्ड करना है। इसके बाद अपने साइन प्रान कार्ड की कॉपी के फॉर्म को फिजिकल कॅापी सीआरए को भेजने की जरुरत नहीं है। ई-साइन सर्विस पर 25.90 रुपये सर्विस के रुप में टैक्स लगता है।
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