Sukanya Samriddhi Yojana: सरकार ने बेटियों को समृद्ध करने के लिए तरह-तरह की योजनाएं चला रही है। जिससे की बेटियां अपना उज्जवल भविष्य बना सकें। ऐसे में सरकार ने बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) चला रही है। माता-पिता इस बचत स्कीम में इनवेस्ट कर अपनी बेटियों के जीवन को काफी सुरक्षिक कर सकते हैं। इस योजना के जरिए 10 साल तक की बेटी का अकाउंट ओपन करा सकते हैं, और बेटी की आयु 21 साल तक होने के साथ ही ये स्कीम परिपक्व होती है। आपको बता दें कि देश के कई माता-पिताओं ने अपनी बेटियों के नाम अकाउंट खुलवाया है, और अपनी रकम जमा कर रहे हैं। इस स्कीम के लिए सरकार ने 7.6 प्रतिशत की ब्याज दर (SMY Interest Rate) को तय किया गया है। इस स्कीम में इनवेस्मेंट को निकालने के लिए बेची की आयु 18 साल होना आवश्यक है।

कब मिलेगा पैसा: Sukanya Samriddhi Yojana

बेटी की विवाह के लिए पैसा निकाला जा सकता है, लेकिन खाते में जमा कुल राशि का 50 प्रतिशत भाग की ही राशि निकाली जा सकती है। शादी के एक माह पहले से लेकर 3 माह बाद तक पैसे को निकाला जा सकता है, लेकिन पूरा पैसा बेटी की आयु 21 साल पूरी होने के बाद ही मिलेगी। इस स्कीम को मोदी सरकार ने साल 2015 में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के जरिए सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी।

पढाई के लिए निकाल सकते हैं पैसा

आपको बता दें कि इस स्कीम में पढ़ाई के लिए पैसा निकाल सकते हैं। 10वीं के बाद से लड़की की पढ़ाई के लिए खाते में जमा पैसे का 50 फीसदी पैसा निकाल सकते हैं। यह सहुलियत भी लड़की की आयु 18 साल पूरी करने के बाद ही मिलती है। इसके लिए आपको बेटी की पढाई से जुड़े दस्तावेजों का प्रूव देना होगा। पैसा किस्त या एकमुश्त भी ले सकते हैं, लेकिन साल में एक बार ही मिलेगा, और 5 साल तक आप किस्तों के माध्य्म से पैसा निकाल सकते हैं।

मैच्योरिटी से पहले निकाल सकते हैं रकम:

सुकन्या समृद्धि स्कीम (Sukanya Samriddhi Yojana) में जमा की गई राशि को मैच्योरिटी से पहले निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए 15 साल तक पैसा जमा करना आवश्यक है। तभी आपको यह सहुलियत मिलेगी। आप पैसा नही निकाल सकते हैं। पैसा निकालने के लिए रिक्वेस्ट फॉर्म के साथ लड़की की ID को भी सबमिट करना आवश्यक है।

कितनी रकम कर सकते हैं इनवेस्मेंट:

इस स्कीम के जरिए सालाना 250 रुपये से लेकर 1.50 लाख रुपये तक का इनवेस्मेंट कर सकते हैं। पहले के नियम के अनुसार, बेटी की आयु 10 साल पूरी होने पर वह स्वंय अपने खाते को ऑपरेट कर सकती थी। लेकिन अब बेची की आयु पूरी होने पर ही ऑपरेट करने का अधिकार मिलेगा।

टैक्स पर मिलती है छूट:

सरकार ने इस योजना में नया प्रावधान दिया है। इस स्कीम में दो बेटियों के खाते में टैक्स पर छूट है। अगर तीसरी बेची का खाता ओपन करवाते हैं तो इसका लाभ नही मिलेगा। लेकिन कुछ माह पहले सरकार ने नियम में बदलाव किया था। अगर आपकी एक बेटी होने के बाद दुसरी बार जुड़वा बेटी होती हैं तो उन दोनों ही बेटियों का खाता खोलने का प्रावधान है, और टैक्स पर छूट मिलेगी।

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