NPS: NPS इस तरह की स्कीम है जिसके द्वारा लोगों को सेवा-निवृत्ति के बाद भी उस व्यक्ति को नियमित आय मिलती है। इस योजना में नौकरी के द्वारा प्राप्त सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा निवेश किया जाता है। इसके बाद सेवा-निवृत्ति के बाद बची हुई रकम में से इक्कठी रकम निकाल कर पेंशन सुनिश्चित की जाती है। आपको कितनी पेंशन जारी की जाएगी। यह इस पर निर्भर करता है कि आपने इस स्कीम में कितनी रकम निवेश करते हैं। इसी के आधार पर आपको पेंशन सुनिश्चित की जाती है।
अगर सरल शब्दों मे कहा जाए तो एनपीएस (NPS) एक ऐसी स्कीम है जिसके द्वारा रिटायरमेंट के बाद लोगों को नियमित आय का इंतजाम किया जाता है। जब आप इस स्कीम के द्वारा काम करते है तो आपकी सैलरी की थोड़ी-थोड़ी राशि इस योजना के तहत निवेश की जाती है। सेवा-निवृत्ति के बाद बची हुई रकम में से इक्कठी रकम निकाल कर पेंशन सुनिश्चित की जाती है। मतलब इसका रिटर्न आपकी सैलरी पर निर्भर करता है।
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अगर आप जानना चाहते है कि आपका मा पैसे किस अनुपात में इक्विटी, डेट या बॉन्ड आदि में फंड मैनेजर निवेश कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपका पैसा कम बढ़ रहा है तो आप घर बैठे ही फंड मैनेजर और इंवेस्टमेंट पैटर्न को बदल सकते हैं।
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कैसे बदले अपना फंड मैनेजर और इंवेस्टमेंट पैटर्न
- सबसे पहले फंड मैनेजर और इंवेस्टमेंट पैटर्न के पोर्टल पर जाकर लॉग इन करें।
- इसके बाद लॉन इन आईडी पर परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर भरें।
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कैसे बदले निवेश पैटर्न जानिए,
1. निवेश पैटर्न को बदलने के लिए ‘ट्रांजैक्ट ऑनलाइन’ टैब पर क्लिक करें।
2. इसके बाद चेंज स्कीम प्रिफरेंस’ के द्वारा एक्टिव च्वाइस या ऑटो च्वाइस में किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करें।
3. इसके बाद ऑटो च्वाइस के द्वारा कंजरवेटि/मॉडरेट और एग्रेसिव में किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करें।
4. ऑप्शन चुनने के बाद रिक्वेस्ट सबमिट क्लिक करें।
कैसे बदले पोर्टफोलियो मैनेजर जानिए,
1. सबसे पहले ‘ट्रांजैक्ट ऑनलाइन’ टैब पर क्लिक करें।
2. इसके बाद ‘चेंज पोर्टफोलियो मैनेजर’ पर क्लिक करें।
3. इसके बाद आपको फोन या कंप्यूटर की स्क्रीन पर पोर्टफोलियो मैनेजर की लिस्ट दिखेगी।
4. इसके बाद अपनी इच्छा अनुसार विकल्प को चुनें।
5. विकल्प को चुननें के बाद रिक्वेस्ट सबमिट कर दें।
ऑनलाइन NPS खाते में बदलाव
अगर आप ऑनलाइन NPS खाते में बदलाव नही कर पा रहे हैं तो सबसे पहले आप ऑफलाइन तरीके से पीओपी-एसपी (Point of Presence – Service Providers) के कार्यालय जाकर निवेश पैटर्न में बदलाव करने के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के बाद आपके काम आसानी से हो जाएगा।
निवेश पैटर्न के बदलाव के मिलेंगे कई मौके
ग्राहक को खाता खोलने के समय फंड मैनेजर का चुनाव करना होता है जोकि आपके इच्छा के अनुसार है। हाल ही में यह नियम लागू किया गया है कि NPS Subscribers को एक वित्तीय वर्ष में दो बार Investment Pattern में बदलाव करने का मौका मिलता है। हालांकि इस समय को चार गुना बढ़ाने की बात चल रही है, जिसकी जानकारी दिसंबर 2021 में NPS पर उद्योग बोडो एसोचैम के द्वारा योजनाबद्ध वेबिनार में पेंशन फंड रेगुलेटर PFRDA के अध्यक्ष ने बताई। Subscriber to Government securities, debt instruments, short term debt investments और Equity और Related Investments के Combination में इनवेस्ट कर सकते हैं।
फंड मैनेजर में कर सकते हैं बदलाव
सब्सक्राईबर को अभी के वित्तीय वर्ष में सिर्फ एक बार फंड मैनेजर के बदलने की मंजूरी है। फंड मैनेजर सब्सक्राईबर की इच्छा के अनुसार उनकी राशि को दूसरे एसेट्स में Invest करते हैं। अभी NPS के द्वारा ICICI Prudential Pension Funds, कोटक महिंद्रा पेंशन फंड, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस, एसबीआई पेंशन फंड, एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट, एलआईसी पेंशन फंड और बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट पेंशन फंड मैनेजर्स हैं।
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