Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana: आज के समय कब क्या हो जाएं इसका किसी को भी पता नहीं होता है। इसलिए समय रहते इंश्योरेंस कवर ले लें। बदलते समय के साथ सरकार गरीब लोगों तक इंश्योरेंस कवर को पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। इसके लिए साल 2015 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana) को लागू किया था। जिससे की कम आय के लोग इस योजना का लाभ ले सकें और इंश्योरेंस कवर लें सकें। योजना की शुरुआत के साथ ही पहले इस स्कीम में पॉलिसी होल्डर को सिर्फ 330 रुपये के सालान पैकेज पर 2 लाख रुपये तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेस दे रही थी। सरकार ने हाल ही में इस योजना में बदलाव करते हुए इसके सालान पैकेज को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 436 रुपये तक कर दिया है। ऐसे में अब आपको इस स्कीम का लाभ लेने के लिए अधिक जेब खाली करने पडेगी।
जानिए इस योजना से जुड़ी कुछ जरुरी बातें:
- सरकार ने इस स्कीम की शुरुआत साल 2015 में की थी।
- यह स्कीम एक टर्म इंश्योंरेंस प्लान (Term Insurance Plan) की तरह ही काम करता है जो कि जून से लेकर 31 मई तक वैलिड रहता है।
- अगर किसी शख्स की प्राकृतिक घटना में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपये तक का इंश्योरंस कवर मिलता है वहीं दुर्धटना में अपंग होने पर 1 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है।
- इस पॉलिसी में 18 साल से लेकर 50 साल के लोग निवेश कर सकते हैं।
- इस बीमा पॉलिसी में प्रीमियम ऑटो डेबिट सिस्टम के द्वारा कट जाते हैं। ऐसे में 1 जून को आपके सेविंग अकाउंट से पैसे खुद कटकर जमा हो जात हैं।
जानिए इस स्कीम में लगने वाले डॉक्यूमेंट:
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- पैन कार्ड (PAN Card)
- बैंक पासबुक डिटेल्स (Bank Passbook)
- मोबाइल नंबर (Mobile Number)
- पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo)
जानिए इस स्कीम में कैसे करें आवेदन:
इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखा जाना होगा। इसके बाद आप ऑनलाइन जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ आप LIC की शाखा में जाकर इस योजना का फॉर्म को भर दें। इसके बाद मांगे गए डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दें। इसके बाद प्रत्येक वर्ष 1 जून को आपके खाते से पैसे प्रीमियम के रुप में डीबीटी के द्वारा जमा हो जाएंगे।
इंश्योरेंस के लिए कैसे करें क्लेम:
इंश्योरेंस पॉलिसी को क्लेम करने का अधिकार सिर्फ नॉमिनी के पास होता है। इसके सात पॉलिसी होल्डर विकलांग होने की खुद भी इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर सकता है। इसके लिए नॉमिनी को पॉलिसी होल्डर का डेथ सर्टिफिकेट दिखाना होगा। एक्सीडेंट के दौरान आपको डिस्चार्ड रिसिप्ट दिखाकर पॉलिसी क्लेम करना होगा।
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