7th Pay Commission Update News: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। बता दें कि वित्त मंत्रालय कि अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग (DoE) ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस रेट अलाउंस (HRA) के नियमों में बदलाव किया है। सरकार के द्वारा नया अपडेट जारी किया गया है। नया नियम के मुताबिक कुछ सरकारी कर्मचारियों (Government Employee) को HRA का लाभ नहीं मिलेगा। एक प्रकार से कहें कि कुछ कर्मचारी HRA के श्रेणी से बहार कर दिएं जाएंगे।
इन कर्मचारियों को मिलेगा HRA
बता दें कि अगर कोई कर्मचारी अपना सरकारी क्वाटर किसी के दूसरे के साथ साझा करता है तो उनकों HRA का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं अगर कर्मचारी (Government Employee) अपने माता-पिता, बेटा या बेटी के सरकारी मकान में रह रहे हैं तो HRA के पात्र नहीं होंगे। इन नए नियमों में केंद्र, राज्य, ऑटोनॉमस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और सेमी गवमेंट संस्थाओं के कर्मचारियों (Government Employee) को शामिल किया गया है। इसके साथ ही नगरपालिका, पोर्ट ट्रस्ट, राष्ट्रीयकृत बैंक, एलआईसी आदि के कर्मचारी भी शामिल किया गया हैं।
पति/पत्नी है सरकारी कर्मचारी होकर साथ रह रहे तो नहीं मिलेगा HRA
इसके साथ ही अगर कोई पति पत्नी सरकारी कर्मचारी हैं और एक साथ रह रहे हैं तो उन लोगों को HRA नहीं मिलेगा।
सरकारी कर्मचारी को मिलता है घर का किराया
बता दें कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है जो कि किराए पर रह रहा है तो उसको घर की तीन कैटेगरी में बाटा गया है, जो कि X, Y और Z हैं।
X कैटेगरी में 50 लाख रुपये और उससे ज्यादा जनसंख्य़ा वाले एरिया के लिए यहां पर 7वें वेतन आयोग के तहत HRA 24 प्रतिशत दिया जाता है।
Y कैटेगरी के लोगों को 75 लाख से 50 लाख के बीच आबादी वाले एरिया के लिए है यहां 16 प्रतिशत का HRA दिया जाता है।
Z कैटेगरी के लोगों को 5 लाख से कम की है। यहां पर 8 प्रतिशत के हिसाब से HRA दिया जाता है।
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