NPS Video KYC: रिटायरेमेंट से हर किसी को गुजरना पड़ता है। लोग पहले से ही अपने रिटायरमेंट के लिए पेंशन के रुप में पैसों का इंतजाम कर लेते हैं। अगर आपने भी नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) ले रखी है, तो आपको सरकार के द्वारा काफी बड़ी सुविधा दी जा रही है।

गौरकरने वाली बात है कि नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) साल 2014 को 1 जनवरी से शुरु किया गया था। इसे 2009 में सभी कैटेगरी के लोगों के लिए ओपन किया गया था। कोई भी व्यक्ति अपने नौकरी करते समय पेंशन खाता में नियमित तौर पर रुपये जमा कर सकता है। जिसमें आज के समय में नेशनल पेंशन स्कीम काफी पॉपुलर है। वहीं पेंशन स्कीम को मेंनेज करने वाली पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथोरिटी (PFRDA) ने बड़ी राहत दी है, जिससे कि पेंशन धारकों को कोई भी परेशानी न हो।

बता दें कि PRDA की ओर से जारी की गई सूचना में जारी किया गया है कि किसी भी एप्लीकेशन करने वाले ने अगर NPS में निवेश कर रखा है, और उसकी मौत हो जाती है तो उसमें नॉमिनी या फिर कोई एक वीडियो केवाईसी (Video KYC) के द्वारा वेरिफिकेशन करके NPS के लिए क्लेम कर सकता है। PRDA की ओर से यह बड़ी पहल हो सकती है।

हाल ही में NPS को मेंनेज करने वाली संस्था PFRDA ये नया नियम 4 जनवरी, 2023 को ही लागू किया है इससे पहले PFRDA से इसको लागू करने के लिए मांह की गई थी, जिससे कि नॉमिनी NPS निकासी के लिए क्लेम कर सकें।

जानें कैसे काम करेगा वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया

PFRDA का कहना है कि कोई भी नॉमिनी कैसे घर में बैठे NPS डेथ क्लेम कर सकता है। इसके लिए संबंधित डेटा जमा करना होगा। दस्तावेज उसी का होना चाहिए, जो कि इसका दावेदार होगा।

वहीं सरकार संस्था ने आगे कहा कि आधार ई-KYC औऱ डिजिलॉकर का इस्तेमाल कर वेरिफाई किया जा सकता है। इसके साथ ही नॉमिनी को अपने बैंक की डिटेल्स भी देनी होगी। इस सुविधा के तहत जांच भी की जाएगी। कागजों की जांच करने के बाद उसको वेरिफाई किया जाएगा। इसके बाद आगे का प्रोसेस पूरा हो जाएगा।

ये लगेगें जरुरी दस्तावेज

नॉमिनी या उत्तराधिकारी का आधार कार्ड
उत्तराधिकार प्रमाण पत्र
सब्सक्राइबर का डेथ सर्टिफिकेट
सब्सक्राइबर का आधार कार्ड

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