Atal Pension Yojana New Rule: देश में सरकार के द्वारा लागू की गई अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) के नियमों में 1 अक्टूबर से बड़े बदलाव के साथ लागू किया जा रहा है।
केंद्र सरकार (Central Government) के द्वारा इस योजना के नियमों में हाल ही में बदलाव करने की घोषणा की गई है। सरकार ने इन नियमों की घोषणा करेत हुए यह कहा था अगर आप इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं तो आप सरकार की इस स्कीम का फायदा नही उठा सकते हैं। जबकि सरकार के द्वारा नए नियमों को लागू नही किया गया है। इसलिए इनकम टैक्स भरने वालों के पास अभी इक योजना का लाभ उठाने का चांस है इसके लिए टैक्स देने वालें 30 सितंबर तक इस योजना में इनवेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं।
किसको मिलेगा इस स्कीम का लाभ:Atal Pension Yojana New Rule
सरकार के अनुसार, अटल पेंशन योजना का नियम 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होने जा रहा है। 1 अक्टूबर से सभी टैक्स का भुगतान करने वाले कर्मचारी इस योजना में निवेश कर सकते हैं। इस प्रकार सभी कर्मचतारियों को भी इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। वर्तमान के नियमों के अघार के अनुसार, 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी भारत का नगारिक सरकार के द्वारा लागू इस पेंशन योजना से जुड़ सकता है। और उसको लाभ मिलता रहेगा। चाहें वो इनकम टैक्स भरता है या नही।
यदि आप इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं और इस अटल पेंशन स्कीम में निवेश नही करते हैं तो आपके पास इसका शानदार मौका है जिससे 30 सितंबर 2022 तक आप लोग इस योजना में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। बता दें कि 4 जून तक अटल पेंशन योजना और नेशनल पेंशन योजना (National Pension Scheme) का लाभ उठाने वाले लोगों की संख्या 5.33 करोड़ थी।
कैसे और कौन उठा सकता है लाभ:
आपको बता दें केंद्र सरकार के द्वारा लागू इस योजना का लाभ किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के द्वारा उठाया जा सकता है। इस स्कीम में निवेश करने वाले को उसके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से 60 वर्ष की उम्र होने के बाद प्रत्येक माह 1 हजार रुपये से लेकर 5 हजार रुपये तक की गारंटी मिलती है। यदि किसी निवेशक की मृत्यु हो जाती है। तो आप इस योजना का लाभ उसके नॉमिनी को ही मिलता है। यह पेंशन योजना एक सरकारी योजना है और इसको 2015 में मई में लॉन्च किया गया था। इस योजना की शुरुआत दिहाड़ी मजदूर के रुप में काम कर रहे लोगों को ध्यान में रखकर किया गया था।
टैक्स लाभ की सुविधा:
बता दें कि इस पेंशन की शुरुआत की गई थी 1 जून 2015 में की गई थी। इसके द्वारा लाभार्थियों की 60 साल होने के बाद ही इस योजना का लाभ मिलना शुरु हो जाता है। इस पेंशन की रकम लाभार्थी के द्वारा जमा की जाती है। इनवेस्टमेंट और आयु के हिसाब से तय किया जाता है। इसके अलावा अटल पेंशन स्कीम में इनवेस्टमेंट पर इनकम टैक्स एक्ट 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक के टैक्स के लाभ की सुविधा भी है। इस नए बदलाव के बाद यदि कोई इस स्कीम के लिए 1 अक्टूबर के बाद आवेदन करता है तो उस व्यक्ति का अप्लीकेशन रद्द कर दिया जाएगा।
जरुर पढ़े:- सालों साल तक रहेगा बिजली के बिल से छुटकारा, बस करें ये काम, सरकार दे रही है पैसा
CGST ने 7 फेक ITC कंपनियों का किया खुलासा, करोड़ों की टैक्स चोरी का मामला, कार्रवाई के आदेश जारी