Pan Card Update: अगर आपने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार (Aadhar Card) कार्ड से लिंक नहीं किया है तो जल्द से जल्द करा लें वरना अपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इससे आपका पैन कार्ड डीएक्टीवेट हो सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी पैन होल्डर्स को हिदायत दी है कि बहराल सभी पैन कार्ड धारक जो छूट के दायरे से बाहर नहीं हैं उनके लिए 31 मार्च 2023 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना काफी आवश्यक है।

Pan Card Update के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किया ट्वीट

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि इनकम टैक्स 1961 के तहत पैन कार्ड होल्डर्स जो कि Exempt कैटगरी में नहीं आते हैं उन्हें हर साल में 31 मार्च 2023 से पहले पैन को आधार से लिंक करना होगा।

बता दें कि जो पैन कार्ड आधार के साथ लिंक (PAN Card link to Aadhar Card ) नहीं हैं वह डीएक्टीवेट हो (PAN Card Deactivate) जाएंगे इसका मतलब कि इस तरह के पैन कार्ड मान्य (PAN Card Invalid) नहीं होगें। इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर लिखा कि यह बहुत जरुरी है।

जानिए कैसे करें लिंक

पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए कहीं भी जाने की जरुरत नहीं है इसको आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना जरुरी होगा। इसके लिए सबसे पहले पैन कार्ड में आधार के अनुसार अपना नाम औऱ जन्मतिथि को भरने की जरुरत है। इसके बाद इसकी सेटिंग पर जाना है। इसके बाद आधार कार्ड के अपडेट वाले ऑप्शन को चुनना है।

इसके बाद आधार नंबर के बाद कैप्चा भरना है। इसके बाद आधार लिंक के विकल्प को चुनना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपके आधार को पैन लिंक का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। यहां पर आधार को पैन से लिंक करने की पेनल्टी के रुप में 1,000 रुपये देने होंगे। इसके अलावा 50 रुपये इस प्रोसेस को करने के लिए जन सुविधा केंद्र वाले को देने है।

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