Windfall Tax: बीते कुछ दिनों से अंतराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के रेट में कमी दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही अब केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों को काफी बड़ी राहत दी है। सरकार की ओऱ से डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स (Windfall Tax) में कटौती की गई है। सरकार की ओर से जारी किए गए नॉटीफिकेशन के मुताबिक घरेलू फर्मो से उत्पादित कच्चे तेल पर टैक्स को कम कर 1700 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। इस समय में यह 4900 रुपये टन था।

5 रुपये लीटर से कम होकर 1.5 रुपये लीटर किया: Windfall Tax

इसके अलावा ATF पर व‍िंडफॉल टैक्‍स (Windfall Tax) 5 रुपये प्रति लीटर से कम करके 1.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। सरकार की ओर से पेट्रोल पर किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। पेंट्रोल पर जीरो विंडफॉल टेक्स (Windfall Tax) लगता है। इसको बरकरार रखा गया है। वहीं हाई स्पीड डीजल पर विंडफॉल टैक्स को 8 रुपये से कम कर 5 रुपये कर दिया गया है।

डीजल पर 13 रुपये export duty:

आपको बता दें कि इससे पहले 1 जुलाई को पेट्रोल औऱ ATF पर 6 रुपये प्रत‍ि लीटर और डीजल पर 13 रुपये प्रत‍ि लीटर की export duty लगाई गई थी। इसके साथ ही कच्चे तेल के उत्पादन पर 2323250 रुपये प्रत‍ि टन का Windfall Tax लगाया गया था।

जानिए Windfall Tax क्या होता है?

आपको बता दें कि विंडफॉल टेक्स को किसी खास सिचिएशन में लगाया जाता है। इसको उस स्थिति में लिया जाता है जब कंपनी को काफी ज्यादा लाभ होता है। आसान भाषा में समझें तो जब कंपनी को कम मेहनत में अच्छा लाभ होता है तो सरकार की ओर से Windfall Tax लगाया जाता है।

बिना स्पेशल उत्पाद शुल्क के रुप में लगाए गए Windfall Tax टैक्स का उद्देश्य घरेलू तेल उत्पादकों द्वारा कमाए गए लाभ को अब्‍जार्ब करना होता है। वही सरकार की ओऱ से हर 15 दिन में इसकी समीक्षा की जाती है समीक्षा के आधार पर इसे कम औऱ ज्यादा किया जाता है।

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