EPFO Complain Process: अगर आपकी भी EPFO से जुड़ी कोई समस्या है तो फिर कोई शिकायत है तो आप EPFO पोर्टल के माध्यम से शिकायता दर्ज करा सकते हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि के संगटान कर्मचारियों के रिटायमेंट के लिए फंड जमा करता जाता है, यह फंड कर्मचारियों के वेतन से और कंपनियों की तरफ से EPF या फिर PF खाते में पैसा जमा किया जाता है। सरकार इस जमा राशि पर सालाना ब्याज भी देती है। अब इस धनराशि की जांच करने, निकालने या फिर किसी दूसरे काम के लिए ऑनलाइन सुविधा दी गई है।

अगर कोई कंपनी कर्मचारियों के पीएफ का पैसा नहीं जमा करती है या फिर इस खाते के तहत अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है, तो आप इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

यहीं शिकायत EPFO पोर्टल पर ही EPF i-Grievance मैनेजमेंट सिस्टम (EPFiGMS) के तहत किया जा सकता है। जानते है आप अपने खाते के तहत कैसे शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

EPFiGMS पोर्टल ईपीएफ ग्राहकों को खुली शिकायतों और रिक्वेस्ट के स्टेटस को देखने की भी अनुमति देता है. शिकायत केवल पीएफ सदस्य, ईपीएस पेंशनर, नियोक्ता और ईपीएफ से जुड़े लोगों द्वारा ही दर्ज कराई जा सकती है।

शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको epfigms.gov.in पर जाना होगा. यहां ‘Register Grievance’ पर क्लिक करें और अब स्टेटस पर क्लिक करें. इसके बाद UAN और पासवर्ड दर्ज करें और गेट डिटेल पर जाएं। अब ओटीपी दर्ज करें और वेरिफिकेशन पूरा करें।

अब नाम, जेंडर, कॉनटैक्स इनफॉर्मेशन, पिन कोड, स्टेट और अन्य पर्सनल जानकारी दर्ज करें। अब पीएफ अकाउंट नंबर में Grievance Details पर क्लिक करें। अब कंप्लेन टाइप को चुनें। अब Choose File पर क्लिक करके दस्तावेजों को अपलोड करें। अब Grievance Details में आपकी पूरी जानकारी दिख जाएगी. शिकायत दर्ज होने के बाद आपको ईपीएफओ की तरफ से मेल भेजा जाएगा।

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