UPI Transaction: इस समय हर कोई डिजिटल मनी ट्रांसफर (Digital Money Transfer) का उपयोग कर रहा है। इसमें आप UPI के द्वारा पैसे का ट्रांसफर कर रहे हैं। देश की बड़ी संख्या में लोग डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आप गूगल पे (GPay), पेटीएम (Paytm) और फोन पे (PhonePe) जैसे दूसरे यूपीआई (UPI) प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं।

आप द्वारा पैसों का लेन-देन करते हैं। देश में कुछ लोग कभी गलती से किसी दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो अब धबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका पैसा वापस आपके खाते में आ सकता है।

आपको बता दें कि रिजर्व बैंक के द्वारा ग्राहकों के लिए एक खास सुविधा दी गई है। अगर आपने UPI पेमेंट ट्रांजेक्शन को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन का पालन नहीं किया है, तो रिजर्व बैंक के लोकपाल को शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

कैसे होगा पैसा रिफंड: UPI Transaction

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक, अगर आपने भी गलती से किसी दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया है तो आपका पैसा रिफंड हो सकता है आप अपने ट्रांसफर किए पैसों को दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होगें।

जानिए क्या हैं नियम:

सबसे पहले आपको बता दें कि जिस माध्यम से आपने पैसे ट्रांसफर करते हैं उसमें आपोक शिकायत दर्ज करनी है आप उसकी उपभोक्ता सर्विस की सहायता ले सकते हैं। अगर आपने पेमेंट सिस्टम (G Pay, PhonePe, Paytm) रिफंड को लेकर मदद नहीं कर रहा है तो और तय समय में रिफंड नही होता है तो आप RBI में भी शिकायत कर सकते हैं।

यहां करें शिकायत:

अगर UPI मोड के जरिए गलत खाते में पैसा चला जाता है। तब आप RBI की साइट bankingombudsman.rbi.org.in पर जाकर अपनी शा़िकायत दर्ज करा सकते हैं। रिजर्व बैंक के मुताबिक, अपनी शिकायत में ग्राहकों को ट्रांजेक्शन की पूर इनफॉर्मेशन देनी पड़ती है, जिस खाते में पैसा चला गया है, उसकी डिटेल भी देनी होती है।

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