GST Refund: देश में हर रोज हर साल हजारों और लाखों घरों की सेलिंग होती है। लोग अपनी सारी जरुरतों का चुनाव करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि खरीददार बिल्डर को उसकी पूरी पेंमेंट कर देता है। वहींं जब भी घर बनने से पहले ही बिल्डर को GST का पेमेंट भी करना पडता है। लेकिन अगर किसी कारण से उस डील को रद्द करना पड़ जाएं तो GST को लेकर भी लोगों को नुकासान उठाना पडता है। जबकि अब इस पर सरकार की तरफ से फैसला लिया जा सकता है।

GST Refund

कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में सरकार की ओर से ऐसा फैसला लिया जा सकता है। जिसमें घर खरीदार अगर पेमेंट करने के बाद औऱ रजिस्ट्री से पहले बनने वाला घर ही खरीद को रद्द करता है तो घर को खरीदने वाले को सीधे सरकार से GST Refund मिलेगा। वहीं GST के अलावा जो राशि बिल्डर को दी गई थी वह रकम बिल्डर से खरीदार को वापस मिलेगी।

GST Act

जबकि अब तक अंडरकंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की डील को रद्द करने पर चुकाई गई GST की राशि सरकार के द्वारा वापस नहीं की जाती थी लेकिन अब सरकार की तरफ से इस पर अपना रुख बदलने के संकेत दिए गए हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से जल्द से ही GST कानून में संशोधन कर ऐसी स्थिति में GST रिफंड करने का ऐलान किया जा सकता है।

GST Council

अगर अंडरकंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर खरीदारों की डील को रद्द करने के बाद सरकार GST Refund देती है, तो इससे घर खरीदारों को काफी राहत मिलेगी, GST काउंसिल के नियम बदलने का असर लोगों पर भी काफी दिखाई देगा। बता दें कि वर्तमान में क्रेडिट नोट जारी किए जाने की अवधि के बाद रिफंड नहीं दिया जाता है।

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