Old Coins: अगर आप मालामाल होना चाहते हैं तो आपके लिए यह खास खबर हो सकती है। दरअसल अगर आप पुराने सिक्के और क्वाइन को सेव कर रखने की आदत है तो आप लाखों रुपये घर बैठे कम सकते हैं, और लखपति बन सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आपके पास भी 1 रुपये और 50 पैसे के पुराने सिक्के (Old Coin) हैं, आप बैंक में बिना किसी समस्या के जमा करा सकते हैं। इस प्रकार इस तरह के सिक्के चलने से बाहर हो रहे हैं। सिक्के जमा होने के बाद बाजार में फिर से जारी नहीं होगें। इनकी जगह पर नए सिक्के मिलेंगे, क्यों कि राजधानी दिल्ली में ICICI बैंक की एक शाखा के द्वारा चश्पाएं गए एक नोटिस के मुताबिक कुछ सिक्कों को फिर से जारी करने की अनुमति नहीं है।
RBI के गाइडलाइन के मुताबिक, कुछ खास तरह के पुराने सिक्के के बारे में बैंक में जमा होने के बाद इसे वापस जारी नहीं किया जाएगा। रिजर्व बैंक ऐसे सिक्कों को संबंधित बैंको से वापस ले लेगा और इनकी जगह पर नए सिक्के जारी करेगा। रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने इस तरह के सिक्कों को वापस करने के लिए बैंकों को निर्देश जारी किया है।
पूर तरह से मान्य हैं ये सिक्के: Old Coins
जबकि इसका मतलब यह नहीं है कि इस प्रकार के सिक्के मान्य नहीं होंगे यह पूरी तरह से वेलिड सिक्के हैं लेकिन इन सिक्कों को चलन से बाहर किया जा रहा है। इस प्रकार के सिक्के 1990 और 2000 के समय में सामान्य उपयोग में किए जा रहे थे। जबकि कुछ दूसरे सिक्कों को भी दुकानदार और व्यापारी वापस लेने से मना कर रहे हैं। जिससे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यह कदम उठाया गया है, और इसको गलत बताया है।
ऐसे वापस करें सिक्के:
आईसीआईसीआई बैंक ब्रांच के नोटिस के मुताबिक, इस प्रकार के सिक्के फिर से RBI के जरिए जारी करने के लिए नहीं है। इन सिक्कों को बैंकों से रिजर्व बैंक वापस ले रहा है। तो ऐसे में जानते हैं कि कौन कौन से सिक्कों को बैंक दोबारा जारी नहीं करेगा।
तांबे और निकल के मिश्रित धातु से बने 1 रुपये के सिक्के
तांबे और निकल के मिश्रित धातु से बने 50 पैसे
तांबे और निकल के मिश्रित धातु से बने 25 पैसे
एल्यूमीनियम कांस्य के सिक्के 10 पैसे
एल्यूमीनियम के 20, 10 और 5 पैसे के सिक्के
RBI के द्वावा दिए गए दिशा निर्देश:
ICICI बैंक शाखा ने नोटिस चस्पा कर यह स्पष्ट किया है कि 50 पैसे से लेकर 1,2,5,10 और 20 रुपये के अकार और डिजाइन के सभी सिक्के सरकार के द्वारा जारी किए गए मुद्रा वैध बने रहेगे। 2004 के एक सर्कुलर में, RBI ने बैंको को निर्देश दिया है कि कप्रो-निकल औऱ एल्यूमीनियम से बने 1 रुपये तक के पुराने सिक्कों को वापस ले लिया जाएं और पिघलने के लिए टकसालों को भेज दिया जाए। भारत सरकार ने जून 2011 के आखिर से प्रभावी से 25 पैसे और उससे कम सिक्कों को प्रचलन से वापस लेने का निर्णय किया है। इसके बाद ये सिक्के भुगतान के साथ-साथ अकाउंट में भी कानूनी रूप से वैध नहीं है।
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अगर आपके पास भी रखें हो 1 रुपये और 50 पैसे वाले सिक्के, जल्दी करे ये काम, होगा काफी फायदा