Income tax department: आज के समय अगर आपके पास पैन कार्ड नही हैं तो आप बेकार हैं क्यों कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि पैन कार्ड के बिना मुमकिन नहीं हैं और ये सारे काम बीच में ही अचक जाते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड हैं और अपने आधार से लिंक नहीं कराया है तो आप पर बड़ी दिक्कतों की गाज गिर सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि नए नियम के मुताबिक अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना जरुरी है। बहराल इसके बारे में सारी जानकारी जान लीजिए।

Income tax department ने दी जानकारी:

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि इनकम टैक्स 1961 के तहत पैन कार्ड होल्डर्स जो कि Exempt कैटगरी में नहीं आते हैं उन्हें हर साल में 31 मार्च 2023 से पहले पैन को आधार से लिंक करना होगा। बहराल पैन कार्ड जो कि आधार के साथ लिंक (PAN Card link to Aadhar Card ) नहीं हैं वह डीएक्टीवेट हो (PAN Card Deactivate) जाएंगे यानि कि इस तरह के पैन कार्ड मान्य (PAN Card Invalid) नहीं होगें। इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर लिखा कि यह बेहद जरुरी है।

दरअसल इस साल मार्च 2022 में CBT ने नोटिफिकेशन जारी कर जानाकरी दी थी कि 1 अप्रैल 2022 से पैन कार्ड से आधार को लिंक करना काफी जरुरी कर दिया गया है। इसके साथ ही अप्रैल 2022 से पैन कार्ड को आधार से लिंक करने पर पैनल्टी भी लगा दिया गया है। 1 अप्रैल के बाद से पहले 3 महीने के अंदर यानि कि 3 जून 2022 तक पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करने पर 500 रुपये पेनल्टी कर दिया गया और इस अवधि के बाग लिंक करने पर 1 हजार रुपये का पेनल्टी का नियम लागू किया गया है।

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