IRDAI Insurance Cover Proposal: अगर आप दो पहिया व्हीकल (Two Wheeler) या फिर फोर व्हीलर (Four Wheeler) का उपयोग करते हैं तो ये खबर आपको यह जानना जरुरी है। बीमा क्षेत्र के नियामक इरडा (Insurance Regulatory and Development Authority -IRDAI) ने इस बुधवार को कारों के लिए 3 साल और बाइक के लिए 5 साल की बीमा पॉलिसी (Insurance Policy) देने का प्रपोजल रखा है। इसका उद्देश्य देश में बीमा के विस्तार को बढ़ाना और 2047 तक सभी के लिए बीमा के लक्ष्य को हासिल करना है। इसके साथ ही बीमा ग्राहकों को कई प्रकार के ऑप्शन देकर बेहतर सुविधा देना है।
IRDA ने Insurance Cover Proposal बनाया प्लान:
आपको बता दें कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने मोटर थर्ड पार्टी बीमा (Motor Third Party Insurance) और खुद की हुई क्षति बीमा दोनों को कवच के लिए 3 साल की बीमा पॉलिसी औऱ दो पहिया के लिए 5 साल की मोटर थर्ड पबार्टी कवर के सह-टर्मिनस की पेशकश करने की अनुमति देने का प्रस्ताव बनाया गया है।
जानिए क्या है पूरा मामला:
आपको बता दें कि बीमा कंपनियों से IRDAI ने 1 सितंबर, 2018 से या उसके बाद खरीदी गई नई कारों और दोपहिया वाहनों के लिए लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करने को कहा था। लेकिन 1 सितंबर से उस गाइडलाइन्स में छूट दी गई थी। उस समय कहा गया था कि यह नियम केवल नए प्राइवेट व्हीकल (New Private Cars and New Two-wheelers) पर लागू होगा। पुराने व्हीकल के पॉलिसी रिन्यू (Renewal of existing policies or for Old vehicles) पर लागू नहीं होगा।
IRDA ने किया सुधार:
इस मामले में बीमा नियामक कंपनी IRDAI ने इसको लेकर 25 नवंबर को कई सुधारों को लेकर मंजूरी दे दी है। इसमें बीमा बिजनेस के लिए प्रवेश नियमों को आसान बनाना और सॉल्वेंसी मार्जिन में कभी शामिल था। बीमा नियामक ने अपनी बोर्ड में निजी इक्विटी फंड को बीमा कंपनियों में सीधे निवेश करने की अनुमति दी थी। IRDAI का कहना है कि कोई पेड-अप कैपिटल का 25 प्रतिशत तक और सामुहिक रुप से सभी इनवेस्टरों का 50 प्रतिशत तक निवेश करती हैं, इसे बीमा कंपनी का इनवेस्टर माना जाएगा। इससे ज्यादा इनवेस्टमेंट करने वाले को ही ‘originator या जनक’ कहा जाएगा। पहले यह सीमा व्यक्तिगत निवेशकों के लिए 10 प्रतिशत और सामूहिक रुप से सभी इनवेस्टरों के लिए 25 प्रतिशत तक था।
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