RBI Re-KYC Rules: RBI के गवर्नर ने केवाइसी के नियमों को लेकर बड़ी जानकारी दी है। अगर आपने एक बार केवाईसी करवाया है तो दूसरी बार करवाने के लिए आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। RBI के गवर्नर शक्तिकांत ने इसकी जानकारी दी है कि शक्तिकांत ने बताया है कि अगर आपका पता बदल जाए तो आप ईमेल या रजिस्टर्ड मोबाइवल नंबर पर बैंक को अपना नया पता भेज दें। RBI ने इसको लेकर जानकारी दी है कि अगर आपका एक बैंक में केवाईसी है तब दोबारा KYC करने की आवश्यकता नहीं है बस आपको अपना CYCR आईडेंटिफायर नंबर बैंक से शेर करना पड़ेगा। अगर आपको अपना बैंक ऐसा करने के लिए कहता है तो आप अपने बैंक की शिकायत कर सकते हैं।
RBI गवर्नर शक्तिकांत दास:
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने विषय पर जानकारी देते हुए साफ कर दिया है कि री-केवाइसी कराने के लिए अब ग्राहक को बैंक का चक्कर लगाने के लिए जरुरत नहीं है। आप घर बैठे-बैठे आसानी से ऑनलाइन री-KYC कर सकते हैं। अगर आपके में KYC डिटेल उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है। तो आप ईमेल भेज कर या फिर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से बैंक को मैसेज भेज कर KYC करवा सकते हैं।
पता बदलने के लिए इस तरह करें केवाइसी:
- इसके लिए आप घर बैठे बैंक को ईमेल या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से SMS कर सकते हैं।
- बैंक सिर्फ 60 दिन के भीतर चिठ्ठी सेंडकर इसे वेरिफाई कर लेता है।
- CKYCR के तहत ग्राहक को CKYCR आईडेंटिफायर नंबर दिया जाता है। जिसे आप बैंक के साथ साझा कर सकते हैं तो दूसरे बैंक को केवाईसी नहीं करनी पड़ती है।
- अगर आपका बैंक आपको बैंक आकर KYC करने के लिए कहता है तो बैंक बैंकिंग लोकपाल व नॉन लीगल फास्ट रेजुल्यूशन के तहत इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
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