GST Law: भारतीय दंड संहिता (IPC) के दायरे में आने वाले दंडात्मक अपराधों को सरकार GST कानून से बाहर करने की सोच रही है। ऐसा करने से GST के स्वरूप को करदाताओं के लिए और सुविधाजनक बनाने में सहायता करेगी। इनमें से उन अपराधों के बारे में सरकार विचार कर रही है जो कि इस अधिनियम के दायरे में नही आते हैं।

एक अधिकारी के मुताबिक GST परिषद की अगली बैढक में यह प्रस्ताव रखा जा सकता है तो परिषद इसके बाद इसकी मंजूरी देगा। इसेक बाद इस प्रस्ताव में संसोधन होगा। जीएसटी के इस प्रस्ताव को संसद के शीत कालीन सत्र में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि विधि समिति के द्वारा जीएसटी कानून की धारा-132 में बदलावों को आखिरी रुप दे दिया गया है।

जानिएं क्या है GST: GST Law

GST का Full Form होता है- Goods And Services Tax, इसका हिन्दी में अर्थ होता है- माल एवं सेवा कर। इसे, वस्तुओं की खरीदारी करने पर या सेवाओं का उपयोग करने पर देना पड़ता है। इससे पहले मौजूद कई तरह के टैक्सों (Excise Duty, VAT, Entry Tax, Service Tax वगैरह ) को हटाकर, उनकी जगह पर एक टैक्स एक बिल जैसे GST लाया गया है। देश में इस टैक्स को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। देश के सभी राज्यों और केन्द्र शासित राज्यों में यह नियम प्रभाव में है।

फर्जी बिलों को अपराधों से कर सकते हैं बाहर:

आपको बता दें कि शुरुआत में फर्जी बिल के अपराधों को GST कानून के दायरे से बाहर किया जा सकता है। इसके बाद फर्जी बिल के अपराधों को GST कानून के दायरे से बाहर किया जा सकता है। इसमें बिना किसी भी इनवॉइस के आपूर्ति और बिना सामान की आपूर्ति के बिल बनाने आदि को हटाया जा सकता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए नकली बिल बनाने को भी आईपीसी के दायरे में लाया जा सकता है। एमआरजी एंड एसोसिएट्स में वरिष्ठ साझेदार रजत मोहन ने कहा कि अनुमान है कि फर्जी बिल जारी करने और इन्हें स्वीकार करने से जुड़े अपराध आईपीसी के दायरे में लाए जा सकते हैं।

फर्जी बिल जारी करने पर शिंकजा:

टैक्स की जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट ने बताया कि शुरुआत में फर्जी बिल के आपराधों को दायरे से बाहर किया जा सकात है। AMRG & Associates में वरिष्ठ हिस्सेदार रजत मोहन ने कहा कि ऐसा अनुमान है कि फर्जी बिल जारी करने और इसे स्वीकार करने से जुड़े अपराधों को भारतीय दंड संहिता के दायरे में लाया जा सकता है।

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