Bank Penalty: भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 9 मई शहरी सहकारी बैंकों पर नियमों के उल्लघंन के मामले में कड़ा एक्शन लिया है। रिजर्व बैंक के द्वारा किसी भी बैंकों पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बैंक ने ओडिशा, मध्य प्रदेश और गुजरात के दो-दो बैंकों और छत्तीशगढ, महाराष्ट्र और झारखंड के एक बैंक पर फाइन लगाया गया है। इन सहकारी बैंकों ने दिशा निर्देश का पालन नही किया है। जिसके चलते उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है।
इन बैंकों पर लगा जुर्माना: Bank Penalty
ओडिशा स्थित केंद्रपाड़ा शहरी सहकारी बैंक और बेरहामपुर सहकारी बैंक पर फाइन लगा है। गुजरात के बैंक संतरामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, नवानगर को-ऑपरेटिव बैंक, मध्य प्रदेश के कृष्णा मर्केटाइल को-ऑपरेटिव बैंक और जिला सहकारी बैंक पर रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाया है।
इसके अलावा झारखंड के जमशेडपुर शहरी सहकाहरी बैंक लिमिटेड, छत्तीसगढ़ के रेणुका नागरिक सहकारी बैंक और महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जनता सहकारी बैंक पर भी जुर्माना ठोका गया है।
किस पर लगा था जुर्माना:
रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों पर ये कार्रवाई नियमों में कमियों पर होगी। बेरहामपुर सहकारी शहरी बैंक पर 3.10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा है। इसके अलावा जमशेदपुर शहरी सहकारी बैंक पर 1 लाख रुपेय, नवानगर को-ऑपरेटिव बैंक पर 25 हजार रुपये तक, संतरामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक 2 लाख रुपये, उस्मानाबाद जनता सहकारी बैंक पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगा है।
इसके साथ जमशेदपुर शहरी सहकारी बैंक, रेणुका नागरिक सहकारी बैंक और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पर 1-1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा है। कृष्णा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव और केंद्रपाड़ा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लाग है।
आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने इन बैंकों पर नियमों को पालन नही करने के कारण यह एक्शन लिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि इन बैंकों के जरिए अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन-देन या फिर एग्रीमेंट पर सवाल उठाना मकसद नही है।
RBI बैंकों के ऑपरेशन पर रखता है नजर:
RBI ने देश के सरकारी और प्राइवेट बैंको के ऑपरेशन पर लगातार नजर रखता है। अगर कोई बैंक नियमों का पालन नही करता है, तो उसके खिलाफ केंद्रीय बैंक सख्त कार्रवाई करेगा। हाल ही में RBI ने कई कॉपरेटिव बैकों का लाइसेंस रद्द किया था।
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