GST Evasion: सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स (CGST) ने फेक इनकम टैक्स बिल जारी करने वाली 7 कंपनियों का खुलासा किया है। और उनके खिलाफ कर्रवाई करने के आदेश दिए हैं। दरअसल यह मामला छत्तीसगढ़ का है जहां पर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अधिकारियों ने 68 करोड़ रुपये से भी अधिक की गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) की चोरी करने वाली 7 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। कहा जा रहा है कि राज्य को साथ राज्य के बाहर भी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स (CGST) के फेक इनकम टैक्स बिल जारी कर रही थी। डिपार्टमेंट के अनुसार, आगामी दिनों में ITC का रैकेट चलाने वालो की पहचान कर उन कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी।
इस प्रकार की जा रही है टैक्स की चोरी:GST Evasion
आपको बता दें कि रायपुर के सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स (CGST) ने 7 कंपनियों गोल्डन ट्रेडर्स, एआरएल ट्रेडिंग कंपनी, बिजोटिक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बद्री एंटरप्राइजेज, कुमार ट्रेडर्स, सिंह ब्रदर्स और देवी ट्रेंडिंग कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। CGST ने इस पर पहल करते हुए 68.04 करोड़ रुपये की चोरी कर रही कंपनियों का खुलासा किया है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स (CGST) के प्रमुख अतुल गुप्ता के द्वारा ये फेक कंपनियां किसी भी चार्ज के बिना ही इनकम टैक्स सर्विस पा रही हैं। इसके साथ दूसरे राज्यों और छत्तीसगढ़ को टैक्स पैयर्स को भी पार कर रही हैं।
ITC का दावा करना है आवश्यक:GST Evasion
आपको बता दें कि किसी भी जमा किे जा रहे टैक्स को रजिस्टर्ड कंपनी को ही दिया जाना होता है, औऱ जो रजिस्टर्ड नही होता है उसे नही दिया जाता है। क्रेडिट सिर्फ बिजनेस के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को ही मिलता है। खुद के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट नही किया जाता है। अगर किसी भी सामान का उपयोग खुद और कॉमरिसिय़ल दोनों तरह के उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं तो कॉमर्सियल पार्ट के जरिए आने वाले सामान के जरिए आने वाले सामन को ही डिस्काउंट दिया जा रहा है। और इसके लिए इनपुट टैक्स जारी किया जाता है।
आपको बता दें कि इनपुट कर क्रेडिट क्लेम करने के लिए क्लेम के लिए बिल के साथ चार्ज किए गए टैक्स की जानकारी, आपूर्ति के लिए भेजी गई सेवाओं का कुल दाम और ब्याज सेल की डिटेल्स को भी जोड़ना जरुरी हो गया है। इसी के अनुसार इनपुट कर को क्रेडिट किया जाता है।
पकड़ी गई इतने करोड़ की चोरी:
रिपोर्ट के मुताबिक, इस फाइनेंसियल ईयर 2021-22 में राज्य में करीब 600 करोड़ की GST की चोरी पकड़ी गई है। इसके साथ यह भी बताया गया है कि 200 से अधिक टैक्स चोरी करने वाले लोगो को भी पकड़ा गया है। इसके साथ केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ राज्य से करीब 50,000 करिड़ रुपये से अधिक का GST भी मिला है। आपको बता दें कि इनपुट कर क्रेडिट क्लेम करने के लिए क्लेम के लिए बिल के साथ चार्ज किए गए टैक्स की जानकारी, आपूर्ति के लिए भेजी गई सेवाओं का कुल दाम और ब्याज सेल की डिटेल्स को भी जोड़ना जरुरी हो गया है।
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